Income Tax भरने का अंतिम तारीख आज, नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना

मार्च का महीना हमेशा ही बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस महीने की आखिरी तारीख को वित्तीय वर्ष (Financial Year) समाप्त हो जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 (Budget-2021) पेश करते हुए आयकर नियमों (Income Tax Return Rules) में बदलाव की घोषणा की थी। ये बदलाव कल से यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले हैं। इस तारीख तक आपने यदि कुछ काम नहीं किया तो आपका भारी जुर्माना (Penalty) देना पड़ सकता है।

Income Tax Return Rules

अगर आपने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना Income Tax Return Rules नहीं भरा है तो कल से आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में लेट फीस देने से अगर आप बचना चाहते हैं तो आज यानि 31 मार्च तक अपना आइटीआर जरूर दाखिल कर लें।  पिछले काफी समय से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार लोगों को मैसेज आ रहे हैं। इनको इग्नोर ना करें।

आगे पढ़ें: Income Tax Return 2020-21, SBI के YONO APP पर रिटर्न भरना हुआ बेहद आसान, अब देर ना करें

यदि आपने आईटीआर में कुछ गलती की है तो उसे भी सुधारने का लास्ट डेट 31 मार्च, 2021 ही है। इसके बाद आप ITR में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। वहीं, डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का लेट फाइन देना पड़ सकता है। हालांकि, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये ही शुल्क देना होगा।

Income Tax डिडक्शन क्लेम

Income Tax Return Rules

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम (Claim of Tax Deduction) करने के लिए आपको 31 मार्च तक निर्धारित निवेश करना होगा। इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF अकाउंट में इंवेस्टमेंट, मेडिक्लेम प्रीमियम का भुगतान और चैरिटेबल ट्रस्ट्स को डोनेशन आदि शामिल होते हैं। अगर आप 31 मार्च तक यह निवेश या प्रीमियम पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपने टोटल इनकम पर अधिक इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है।

आगे पढ़ें: Income tax रिटर्न भरने को लेकर आई बड़ी राहत

भारतीय आयकर कानून के अनुसार जिन टैक्सपेयर्स पर एडजस्टमेंट के बाद इनकम टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है और वे सीनियर सिटीजन नहीं हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स भरना होता है। आम तौर पर एडवांस टैक्स का पेमेंट निर्धारित वित्त वर्ष के दौरान चार किस्तों में जमा करना होता है। जिसके लास्ट इंस्टॉलमेंट का लास्ट डेट 15 मार्च था। अगर आने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं जमा किया है या फिर कुल इनकम टैक्स देनदारी का 90% से कम जमा किया है तो आप 31 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपको 1 अप्रैल, 2021 से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234B के तहत बकाया राशि पर इंटरेस्ट देना होगा।

Income Tax Return भरने का पूरा तरीका

  • इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें।
  • अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो लाॅगइन करें।
  • अगर आप नए यूजर हैं तो आप पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट ई फीलिंग सेक्शन पर ‘Register Yourself’ पर क्लिक करें।
  • आपको यूजर टाइप सिलेक्ट करना होगा।
  • सिलेक्ट करने के बाद  Continue  पर क्लिक करें।
  • – अपनी सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें। रजिस्ट्रेशन वैरिफिकेशन करें और अंत में यह जरूर चेक करें की आपका रजिस्ट्रेशन सफल हुआ है या नहीं।