नई दिल्ली: केंद्र सरकार प्रदूषण के मद्देनजर पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) नियम 2021 लगाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स के तौर पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को सभी राज्यों में विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। इस टैक्स के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगेगा।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पिछले हफ्ते ही एक कार्यक्रम में बताया था कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को नष्ट करने की वाहन परिमार्जन नीति को जल्दी हरी झंडी मिल जाएगी। केंद्र ने इलेक्ट्रिक के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 26 जुलाई 2019 को मोटर वाहनों के नियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। जिसमें 15 साल पुराने वाहनों को नष्ट करने का नियम था। सरकार का मकसद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसका फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है।
ग्रीन टैक्स (Green Tax) 2021 के मुख्य नियम
- 8 साल से अधिक पुरानी परिवहन वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स का 10 से 25% तक की दर से लगाया जाता है।
- 15 साल बाद पंजीकरण प्रमाण के नवीकरण के समय परसनल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा
- सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे सिटी बसों को कम ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा
- अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए उच्च दर पर ग्रीन टैक्स तकरीबन 50% लगेगा।
- डीजल और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों के लिए कैटेगरी होगी। जिन पर अलग-अलग दर से ग्रीन टैक्स लगेगा।
इन वाहनों को मिलेगी राहत
- सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों को ग्रीन टैक्स से बाहर रखा जाएगा।
- खेती किसानों से जुड़े वाहनों जैसे ट्रैक्टर, टेलर, हार्वेस्टर आदि को छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
ग्रीन टैक्स से होगा लाभ
- मंत्रालय का ऐसा मानना है कि ग्रीन टैक्स से कई लाभ मिलेगा। जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहनों का उपयोग करने से लोगों को रोका जा सकता है। इससे पर्यावरण को काफी लाभ पहुंचेगा।
- इसके साथ ही लोगों को ऐसा वाहनों को लेने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा जो कम प्रदूषण करते हैं।
- इस ग्रीन टैक्स से प्रदूषण के स्तर को कम करने में काफी मदद मिलेगी।