पैन से आधार लिंक: 31 मार्च 2021 तक पैन को आधार से लिंक कराना हुआ अनिवार्य, नहीं तो देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली: देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया। हालांकि कई बार इसकी समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। इसलिए अगर आपने अव तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो हो जाएं अलर्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तक कर दी है। अगर आपने 21 मार्च तक लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।

टैक्स विभाग के मुताबिक 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड PAN का इस्तेमाल करता है तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10,000, रुपए का जुर्माना लगेगा। एक नए नोटिफिकेशन के टैक्स विभाग ने कहा कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाता है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने का तरीका

पैन से आधार लिंक

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट income tax India e-filing.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट पर दिए गए लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • नीचे दिए क्लिक हेयर पर क्लिक करें।
  • नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
  • सभी बॉक्स को भरने के बाद लिंक आधार पर क्लिक कर दें।https://www.fastkhabre.com/archives/2489

एसएमएस (SMS) द्वारा लिंक करें

आप SMS के द्वारा भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए एक मैसेज भेजना होगा। SMS में दोनों कार्ड को लिंक करने के लिए मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना पड़ता है। SMS मे UIDPAN स्पेस 12 डिजिट का आधार नंबर स्पेस 10 डिजिट पैन नंबर टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद इसे आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेज दें। लिंक होते ही इसकी जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगा।

ऑनलाइन करने का तरीका

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाई तरफ क्विक लिंक विकल्प मे लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा। जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
  • ओटीपी बनने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

आयकर कानून की धारा 139 A के तहत आईटीआर दाखिल करने वाले नागरिकों के लिए पेन और आधार को लिंक कराना जरूरी है। अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं है तो करदाताओं का टैक्स रिफंड  भी फंस सकता है।