पाकिस्तान: मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी और टेरर फंडिंग के मामले में लाहौर जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की आतंक विरोधी कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को साढे 10 साल की सजा सुनाई है। उसके साथ हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने की सजा सुनाई है। इससे पहले एफएटीएम में कार्रवाई के डर से हाफिज सईद की गतिविधियों पर रोक लगा दिया था। उसके कोर्ट में पेशी के दौरान बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किए गए थे।
इससे पहले भी एटीसी लाहौर ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आतंकी वित्तपोषण के दो और मामले में जमात-उद-दावा के अब्दुल रहमान मक्की, जफर इकबाल और मोहम्मद अशरफ को दोषी करार दिया था। इन लोगों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 16 साल की कारावास की सजा भी सुनाई थी।
हाफिज सईद की करीबी जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को सजा
इससे पहले पाकिस्तान कोर्ट ने हाफिज सईद के प्रवक्ता को 32 साल की सजा सुनाई थी। जमात-उद-दावा प्रवक्ता यहां मुजाहिद थे। यह सजा टेरर फंडिंग मामले में हुई है। इसमें हाफिज सईद का भतीजा प्रोफ़ेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की भी शामिल था। उसे 1 साल की सजा सुनाई गई थी।
वहीं पिछले साल फरवरी में लाहौर में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी गतिविधियों में आर्थिक मदद पहुंचाने को लेकर 11 साल की सजा सुनाई थी। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में 10 आतंकवादियों ने 166 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे।
जुलाई 2018 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाल दिया गया था। इसके बाद जुलाई 2019 में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट द्वारा हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वह अभी लाहौर में 5 साल की सजा काट रहे।