नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते आज से 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू (Night Curfew In Delhi) लगाने की घोषणा कर दी है। इसके तहत तत्काल प्रभाव से मंगलवार की रात 10 बजे से इसे लागू भी कर दिया है। अब आज से 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी कोविड -19 की चौथी लहर से गुजर रही है। वैसे सरकार ने लॉकडाउन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है।
दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है। इस नाइट कर्फ्यू (Night Curfew In Delhi) के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह छूट दी गयी है। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी वाले दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है।
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नाइट कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने मिनी लॉकडाउन का किया ऐलान
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देशभर में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो मिनी लॉकडाउन का एलान किया है, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों ने पहले ही बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी है। वहीं, दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आइये जानते हैं नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन क्या है अंतर?
सामान्य तौर पर नाइट कर्फ्यू बेहद गंभीर स्थिति में लगाया जाता है। इस दौरान आम लोगों को अपने घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। वहीं, दिन में कर्फ्यू के दौरान स्कूलों के साथ कॉलेज और बाजार सब बंद रहते हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू में कुछ छूट बहुत कम देर के लिए दी जाती है। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ वही सेवा चालू रहती है, जो बेहद जरूरी हों। मसलन, मेडिकल और अन्य जरूरी सेवाएं चालू रहती हैं। नाइट कर्फ्यू के तहत लोगों को हिदायत होती है कि वे अपने घरों से बाहर सड़कों पर न निकलें। भीड़ इकट्ठा नहीं हो। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दिल्ली में भी यह प्रावधान है।
गौरतलब है कि लॉकडाउन स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाई जाने वाली एक आपातकाल व्यवस्था होती है। हालांकि, इसका आदेश शासन स्तर से होता है। लॉकडाउन के दौरान बेहद जरूरी सेवा बंद नहीं की जाती हैं। पिछले साल मार्च के अंतिम सप्ताह में कोरोना के चलते देश के कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन किया गया था। वहीं, बैंक, डेयरी, दवा, राशन, फल-सब्जी जैसे जरूरी सामान के लिए दुकानें खुली हुई थीं। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा लोगों से घर में रहने की अपील की जाती है, उन्हें केवल आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सुविधाएं जारी रहती हैं।
Night Curfew In Delhi कर्फ्यू से छूट
- स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी
- सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी.
- गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी
- अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी
- अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा