मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना: कोविड से हुई मौत तो दिल्ली सरकार देगी ये आर्थिक मदद, ऐसे उठाएं इस योजना का लाभ

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कोविड महामारी के दौरान घर में कमाने वाले व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार में उसपर निर्भर पत्नी, पति, बच्चे या माता-पिता को सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई इस घोषणा की मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के नाम से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें अलग-अलग श्रेणी में 2500 रूपये की मदद देने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना

इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनकी कोविड से मौत हुई हो और वह दिल्ली के निवासी हो। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक यह छह श्रेणी में दिया जाएगा। अगर पति मरता है तो पत्नी को। पत्नी मरती है तो पति को। पत्नी और पति दोनों की मौत हुई हो या कम से कम एक की कोविड से हुई तो बच्चों व माता पिता दोनों को दिया जाएगा। यही नहीं अगर बेटा-बेटी जिनकी शादी नहीं हुई है। उनकी मौत  होती है तो उनके माता-पिता के अलावा उनपर निर्भर भाई को भी आर्थिक मदद मिलेगी। बशर्ते भाई या बहन मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो।

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ऐसे व्यक्ति को मिलेगा पेंशन लाभ

परिवार के किस व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसे कोरोना पेंशन मिलेगी, सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया है। सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

  • कोरोना के कारण किसी महिला के पति की मृत्यु हुई है तो उसे 2500 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पात्र होने पर उसे विधवा पेंशन भी दिया जाएगा।
  • अगर किसी व्यक्ति के पत्नी की मृत्यु हुई है तो उसे 2500 रुपये आजीवन पेंशन मिलेगी।
  • किसी परिवार में बच्चों का पालन-पोषण करने वाला कोई एक ही अभिभावक था (दूसरे अभिभावक की मृत्यु हो जाने या तलाक ले लेने की परिस्थिति में) तो उसके सभी बच्चों को 25 वर्ष तक की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • अगर कोरोना के कारण पति-पत्नी की मृत्यु हुई है तो सभी बच्चों के 25 वर्ष की उम्र का होने तक, और मृतक के माता-पिता में से किसी एक को पेंशन दी जाएगी। पात्र होने पर माता-पिता वृद्धावस्था पेंशन पाने के भी हकदार होंगे।
  • अविवाहित, लेकिन कमाऊ पुत्र या पुत्री की मृत्यु होने पर उसके माता या पिता में से किसी एक को 2500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र होने पर माता या पिता वृद्धावस्था पेंशन पाने के भी हकदार होंगे।
  • अगर किसी के भाई या बहन की कोरोना से मौत हुई है और उसके आश्रित के रूप में कोई अन्य भाई या बहन हैं, या मानसिक दिव्यांग आश्रित हैं तो उन्हें भी 2500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए यह प्रमाणित होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु कोविड के कारण ही हुई है।
  • मृतक व्यक्ति का कोविड से मृत्यु प्रमाण पत्र (गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट पत्र पर) होना चाहिए।
  • अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के एक महीने के अंदर हुई हो और इसका स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रमाणित कर दिया गया हो, ऐसे लोगों के परिवार जन भी इस योजना के पात्र होंगे।
  • इस सहायता को प्राप्त करने के लिए कोई आर्थिक मापदंड नहीं बनाया गया है, यानी हर आय वर्ग के लोग इस योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे।
  • योजना का लाभ केवल उन्हीं मृतकों के परिवार के लोगों को मिलेगा जो दिल्ली के निवासी रहे होंगे। आश्रितों का भी दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण पत्र (घर के दस्तावेज, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड) दिखाना जरूरी होगा।

 

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