Mamata Banerjee पर कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना ये है मामला
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया था। ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कौशिक चंदा (Justice Kausik Chanda) भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि विषय को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दूसरी पीठ को सौंप दिया जाए।
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ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से सुवेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चुनाव आयोग पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले सीएम ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे अपने खिलाफ पूर्वाग्रह से बचने के लिए चुनाव याचिका दूसरी पीठ को सौंपने का आग्रह किया था।