पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम | अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो जल्द जान ले नए नियम

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जान लें Pm Awas Yojana Niyam mein badlav कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।

पीएम आवास योजना के नियमों में हुआ बदलाव (Pm Awas Yojana Niyam mein badlav)

Pm Awas Yojana Niyam mein badlavदर, असल  सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा। अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी।

इसे भी पढ़ें: (पंजीकरण) बिहार डीजल अनुदान योजना 2021 | डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन, Online Registration,

पीएम आवास योजना के नए नियम कई एग्रीमेंट होने बाकी हैं

  • कानपुर पहला ऐसा विकास प्राधिकरण है जहां रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज के तहत लोगों को आवास में रहने के अधिकार सौंपे जा रहे हैं।
  • केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की पहल पर लगे कैंप में पहले चरण में 60 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया गया है।
  • वहीं, उन्होंने बताया कि अभी 10900 से ज्यादा आवंटियों के साथ इसी आधार पर एग्रीमेंट होना है।
  • इसके साथ ही अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी।
  • किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा।
  • इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा।
  • इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी।