Indian Railways Rules 2022 | भारतीय रेलवे के नियम रेल मे सफर करते वक्त सामान चोरी हुआ तो मिलेगा मुआवजा | जानिए भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ जरूरी नियम

Indian Railways Rules 2022: अगर आप भी रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए ये खबर काम की है। इंडियन रेलवे (Indian Railway) के कुछ ऐसे खास नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। दरअसल, रेल से सफर करने वाले 80 फीसदी यात्री इन नियमों को नहीं जानते हैं।

आपको बता दें कि यदि यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाए तो आपको उसका मुआवजा मिल सकता है। आप अपने सामान के मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर 6 महीने के अंदर आपका सामान नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं। ऐसे कई नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इन नियमों के बारे में जान जाएंगे तो आपको यात्रा के दौरान दिक्कत का सामना नहीं करना होगा।

Indian Railways Rules 2022 इंडियन रेलवे नियम 2022

Indian Railways Rules 2022

1.सामान चोरी होने पर मुआवजे का नियम 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के नियम के अनुसार, यदि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप आरपीएफ थाने जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। साथ ही उसी समय आपको एक फॅार्म भी भरना होगा। जिसमें लिखा होता है कि यदि आपका सामान 6 महीने तक नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत कर सकते हैं। यही नहीं सामान की कीमत का आंकलन करके रेलवे इसका मुआवजा भरता है। जिससे आपके नुकसान की भरपाई होगी।

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2.वेटिंग टिकट लेकर नहीं कर सकते यात्रा (Indian Railways Rules 2022)

अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो ट्रेन के आरक्षित कोच में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और फिर अगले स्टेशन से जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर चार में से दो यात्रियों का टिकट कन्फर्म है तो TTE से अनुमति लेकर बाकि दो लोग उनकी सीट पर जा सकते है।

3.सफर के दौरान टिकट ना होने पर देना होगा जुर्माना

सफर के दौरान यदि आपके पास टिकट नहीं है तो रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के तहत आपसे तय की गई यात्रा दूरी का रेलवे से निर्धारित साधारण किराया या जिस स्टेशन से ट्रेन छूटी है, वहां से तय दूरी का निर्धारित साधारण किराया और 250 रुपये की पेनल्टी भी ली जा सकती है। अगर आपके पास किसी नीचे क्लास की टिकट है तो किराए का अंतर भी वसूला जाएगा।

4.टिकट के साथ छेड़छाड़ करने पर होगा मुकदमा दर्ज 

इसके अलावा यदि कोई यात्री टिकट में छेड़छाड़ करके सफर करता हुआ पकड़ा जाता है तो रेलवे धारा 137 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इममें यात्री को 6 महीने की सजा के साथ 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है।

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5.मिडिल बर्थ के लिए सोने का नियम (Middle berth rules)

मिडिल बर्थ पर सोने वाले यात्री के बर्थ इसे ट्रेन शुरू होते ही खोल लेते हैं। इससे लोअर बर्थ (Train Lower berth) वाले यात्री को काफी परेशानी होती है। लेकिन रेलवे के नियम के मुताबिक, मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है। यानी रात 10 से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो आप उसे रोक सकते हैं। वहीं, सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा, ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें। कई बार लोअर बर्थ वााेल देर रात तक जागते हैं और मिडिल बर्थ वालों को दिक्क्क्त होती है ऐसे में आप 10 बजे अपनी सीट नियम के तहत उठा सकते हैं।

6.रात 10 बजे के TTE नहीं करेगा टिकट चेक 

आपकी यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) आपसे टिकट लेने आता है। (Indian Railways Ticket checking rules) कई बार वह देर रात आकर आपको जगाता है और अपनी आईडी दिखाने को कहता है। लेकिन, आपको बता दें, रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है। हालांकि, रात को 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता।

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